विधान परिषद एवं विधानसभा की तुलना (Comparison of Legislative Council and Assembly)

 

विधानपरिषद (Legislative Council)

विधानसभा (Assembly)

1 विधानपरिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन अथवा द्वितीय सदन होता है | विधानसभा राज्य विधानमंडल का निम्न सदन अथवा प्रथम सदन होता है |
2 विधानपरिषद के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर होता है | विधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रुप से पूर्व वयस्क मताधिकार के आधार पर साधारण बहुमत की पद्धति द्वारा होता है |
3 विधानपरिषद के स्थाई निकाय है जिसका विघटन नहीं किया जा सकता परंतु एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति के बाद सेनानिवृत हो जाते हैं तथा उनके स्थान पर नए सदस्य निर्वाचित हो जाती है इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है | विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है परंतु कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल द्वारा इसे भंग किया जा सकता है |
4 विधानपरिषद के सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या की एक तिहाई होती है, परंतु वह 40 से कम किसी अवस्था में नहीं हो सकती | विधान सभा के सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 500 तथा कम से कम 60 हो सकती है |
5 विधानपरिषद राज्य के कुछ विशेष वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है | विधानसभा की समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करती है |
6 राज्य की मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदाई नहीं होती | राज्य की मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदाई होती है |
7 विधानपरिषद में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उसे पदच्युत नहीं किया जा सकता| वह मंत्री परिषद के कार्यों की जांच आलोचना ही कर सकती है, जो प्रश्न एवं पूरक प्रश्न पूछ कर तथा स्थगन प्रस्ताव द्वारा किया जाता है | विधानसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उसे पदच्युत कर सकता है |
8 धन विधेयक विधानपरिषद में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता | धन विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है |
9 विधानपरिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु गठित निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते है | अर्थात विधान परिषद राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं | विधानसभा के सभी निर्वाचित और राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु गठित निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं| अर्थात विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं |

विधान परिषद एवं विधानसभा की तुलना (Comparison of Legislative Council and Assembly)

 

विधानपरिषद (Legislative Council)

विधानसभा (Assembly)

1 विधानपरिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन अथवा द्वितीय सदन होता है | विधानसभा राज्य विधानमंडल का निम्न सदन अथवा प्रथम सदन होता है |
2 विधानपरिषद के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर होता है | विधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रुप से पूर्व वयस्क मताधिकार के आधार पर साधारण बहुमत की पद्धति द्वारा होता है |
3 विधानपरिषद के स्थाई निकाय है जिसका विघटन नहीं किया जा सकता परंतु एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति के बाद सेनानिवृत हो जाते हैं तथा उनके स्थान पर नए सदस्य निर्वाचित हो जाती है इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है | विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है परंतु कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल द्वारा इसे भंग किया जा सकता है |
4 विधानपरिषद के सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या की एक तिहाई होती है, परंतु वह 40 से कम किसी अवस्था में नहीं हो सकती | विधान सभा के सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 500 तथा कम से कम 60 हो सकती है |
5 विधानपरिषद राज्य के कुछ विशेष वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है | विधानसभा की समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करती है |
6 राज्य की मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदाई नहीं होती | राज्य की मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदाई होती है |
7 विधानपरिषद में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उसे पदच्युत नहीं किया जा सकता| वह मंत्री परिषद के कार्यों की जांच आलोचना ही कर सकती है, जो प्रश्न एवं पूरक प्रश्न पूछ कर तथा स्थगन प्रस्ताव द्वारा किया जाता है | विधानसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उसे पदच्युत कर सकता है |
8 धन विधेयक विधानपरिषद में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता | धन विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है |
9 विधानपरिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु गठित निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते है | अर्थात विधान परिषद राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं | विधानसभा के सभी निर्वाचित और राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु गठित निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं| अर्थात विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं |