जनहित याचिका (Pil Hindi)
“न्याय के बिना कानून, इलाज के बिना किसी धाव के समान है”
परिचय
जनहित याचिका (पी.आई.एल.) एक कानूनी माध्यम है, जिसे किसी कानून की अदालत में किसी न्यायिक संस्था या मामले के हित में शुरू किया जा सकता है, जिसमें किसी समुदाय या वर्ग के आर्थिक हित या कुछ हित शामिल हों, जिससे उनके कानूनी अधिकार या दायित्व प्रभावित हो रहे हों। यह न्यायिक सक्रियता के माध्यम से प्रदान किए गए अधिकार हैं।
कोई भी नागरिक संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में और सी.आर.पी.सी. की धारा 133 के तहत जनपदाधीश के न्यायालय में मुकदमा दायर करके अदालत तक पहुंच सकता है।
न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती और न्यायमूर्ति थी. आर. कृष्णायर ने अपने उत्कृष्ट प्रयासों से इस न्यायिक क्रांति को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
संविधान के अनुच्छेद 39A (समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता) में निहित सिद्धांत पी. आई. एल. की अवधारणा के अनुरूप हैं।
जनहित याचिका राज्य या केंद्र सरकार, नगरपालिका अधिकारियों और किसी भी निजी पार्टी के खिलाफ दायर की जा सकती है। राज्य की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 12 में दी गई है।
उद्देश्य
- आम जनता, विशेष रूप से बेसहारा, दलित जनता हेतु न्याय की समान पहुँच को सुरक्षित करना।
- उपभोक्ता वर्ग और जनता को प्रभावित करने वाले मुद्दे को व्यापक बनाना। पारंपरिक न्याय प्रणाली की अहस्तक्षेप नीति धारणा को अस्वीकार करना।
- न्यायिक प्रतिकार के लिए जागरूकता, आग्रहिता और संसाधनों के माध्यम से न्यायिक प्रक्रिया को अधिक लोकतांत्रिक बनाना।
श्रेणियों जो पी.आई.एल. के तहत जाती है
1. बंधुआ मजदूरी से संबंधित मामले।
2. उपेक्षित बच्चों से संबंधित मामले।
3. श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना।
4. उत्पीड़न, जेल में मौत, शीघ्र विचारण आदि से संबंधित शिकायतें।
5. मामला दर्ज न करने, दुल्हन का उत्पीड़न, बलात्कार, हत्या, अपहरण आदि के लिए पुलिस के खिलाफ याचिका।
6. महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ मुकदमा ।
7. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोगों के उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें।
8. पर्यावरण से संबंधित याचिका।
पी.आई.एल. के फायदे
- यह एक ऐसा माध्यम है जिसमें अदालती शुल्क की नाममात्र दर पर सस्ते उपाय प्रदान करके मुफ्त सहायक कानूनी अधिकार दिए जाते हैं।
- न्यायालय मानवाधिकारों, पर्यावरण और उपभोक्ता कल्याण से संबंधित मुद्दों से जुड़े बड़े सार्वजनिक हितों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है।
- जब कार्यपालिका अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन नहीं करती है, तो न्यायपालिका उन्हें प्रस्तुत कर सकती है।
- कार्यकारी निर्णयों के विवेकाधिकार के मनमाने और दुर्भावपूर्ण उपयोग के खिलाफ जाँच और संतुलन प्रदान करना। कोर्ट के आदेशों द्वारा नियुक्त आयोग उन मामलों की जांच कर सकता है जहां याचिकाकर्ता सामाजिक या आर्थिक रूप से कमजोर है तथा अपने मामले का समर्थन करने हेतु सबूत देने में असमर्थ है।
- गरीब और शोषित जनता को न्याय मिल सकता है, क्योंकि अधिस्थति आवश्यकताओं में मौलिक परिवर्तन और संशोधन किए गए हैं।
- पहले के अप्रमाणित समूहों और हितों को कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान करना।
पी.आई.एल. के नुकसान
- छोटे मामलों में भी नाममात्र की शुल्क पर याचिका दायर किए जाने के कारण यह निर्दोष लोगों को परेशान करने का साधन बन गया है।
- अधिस्थति आवश्यकताओं में छूट के कारण, निजी तौर पर प्रेरित हित सार्वजनिक हितों के रूप में सामने आते हैं।
- न्यायिक अतिरेक और प्रभावी ढंग से पारित आदेश को लागू करने में असमर्थता से न्यायपालिका की आलोचना। पहले से ही अत्यधिक बोझ से दबी हुई
- न्यायपालिका पर फिजूल की पी.आई.एल. के कारण न्याय में देरी।
- राजनीतिक दबाव समूहों द्वारा दुर्व्यवहार, बाह्य हितों आदि से प्रभावित गैर-सरकारी संगठन विकास प्रक्रिया में अवरुद्ध उत्पन्न करते हैं।
चुनौतियां
- जनहित याचिका के अधिक दुरुपयोग से इसके वास्तविक उपयोग से तथाकथित जनहितों पर संदेह उत्पन्न हुआ है।
- कुछ राजनीतिक दबाव समूहों द्वारा राजनीतिक लाभ प्राप्त करने की वजह से वैध प्रशासनिक कार्यों में देरी।
- निहित उद्देश्यों तथा हितों को ज्ञात करने का कोई स्पष्ट तरीका नहीं है। अभी भी बहुत से लोग इसे दर्ज करने के तंत्र तथा प्रक्रिया से अनभिज्ञ हैं, जिसके कारण इसकी उपयोगिता सीमित हुई है।
ऐतिहासिक मुद्दे
• हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्यः इसे भारत में जनहित याचिका का पहला मामला माना जाता है। यह बिहार जेल के विभिन्न कैदियों द्वारा दायर किया गया था। जस्टिस पी. एन. भगवती की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि कैदियों को मुफ्त कानूनी सहायता तथा त्वरित सुनवाई की सुविधा मिलनी चाहिए।
• पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघः इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी अन्य पार्टी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर तृतीय पक्ष सीधे पत्र या अन्य माध्यमों से हस्तक्षेप की मांग कर सकता है।
• डी. सी. वाधवा बनाम बिहार राज्य (1986): राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर द्वारा संवैधानिक प्रावधान के उचित कार्यान्वयन का बीमा करने हेतु याचिका दायर की गई थी। उन्होंने विधायिका द्वारा इसे पारित किए बिना अध्यादेशों को फिर से लागू करने की प्रथा को चुनौती दी।
• एम.सी. मेहता बनाम भारतीय संघ (1988): गंगा के जल को प्रदूषित होने से रोकने के लिए जनहित याचिका दायर की गई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी।
• श्रेया सिंघल बनाम भारत संघः यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ऐतिहासिक मामला था। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 66A को रद्द कर दिया जिसमें मुक्त भाषण के खिलाफ कुछ मनमाने प्रावधान थे।
भावी मार्ग
- न्यायालय को यह ध्यान रखना आवश्यक है कि शिकायतों के निवारण के दौरान, जनहित याचिका संविधान द्वारा निर्धारित शक्ति सिद्धांत के अलगाव का उल्लंघन न हो।
- पी.आई.एल. द्वारा दी गई शक्ति का दुरुपयोग करने वालों को सजा का प्रावधान।
- याचिकाकर्ता को ध्यान में रखा जाना चाहिए तथा जिम्मेदारी सुनिश्चित करने हेतु उचित तंत्र का उपयोग करना
- चाहिए। लंबे समय से लंबित फैसलों को विकास प्रक्रिया में बाधा नहीं बनना चाहिए या लालफीताशाही के लिए जिम्मेदार नहीं होना चाहिए।
- लंबित मुकदमों में त्वरित कार्यवाही के तंत्र का लाभ उठाया जा सकता है।
निष्कर्ष
पी.आई.एल. सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण है। समय की बदलती जरूरतों को पुनर्विचार के दौर जाए। भूमिका निभा रहा है। यह समाज के कल्याण हेतु । एक संस्थागत नवाचार देखते हुए, पी.आई.एल. तंत्र विकास की संभावनाओं को तलाशने हेतु पुनर्निर्माण या से गुजर रहा है, ताकि पात्र लोगों को न्याय दिया जाए और इसका दुरुपयोग करने वालों को दंडित किया